फरवरी के लिए 68 फीसद लोगों ने भरे जीएसटी रिटर्न

खबरें अभी तक। जीएसटी का अनुपालन धीरे-धीरे बेहतर हो रहा है। जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं का अनुपात बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2018 के लिए दो तिहाई से अधिक करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किये हैं।

फरवरी के लिए जीएसटीआर-3बी जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च थी। सूत्रों के मुताबिक अंतिम तिथि तक करीब 68 प्रतिशत असेसी ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि बीते आठ महीने में दाखिल हुए जीएसटीआर-3बी के ट्रेंड को देखने पर स्पष्ट संकेत मिलता है कि जीएसटी का क्रियान्वयन धीरे-धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा है।

सूत्रों ने कहा कि जीएसटी के अनुपालन में यह सुधार जीएसटी काउंसिल की ओर से गठित बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह की सिफारिशें लागू करने के बाद आया है। इस समूह ने विगत महीनों में जीएसटी के अधिकारियों और जीएसटी के लिए आइटी सोल्यूशन प्रदान कर रही कंपनी इन्फोसिस के साथ कई बैठकें की हैं।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी कानून के तहत व्यापारियों को जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फार्म भरकर रिटर्न दाखिल करने चाहिए। जीएसटीआर-1 में व्यापारी को बिक्री का ब्यौरा देना होता है जबकि जीएसटीआर-2 में खरीद का। जीएसटीआर-3 में व्यापारी को खरीद और बिक्री का ब्यौरा देकर टैक्स का भुगतान करना होता है लेकिन जीएसटी नेटवर्क में तकनीकी खामियों के चलते यह फार्म नहीं भरा जा सका है। यही वजह है कि जीएसटीआर-3बी फार्म शुरु किया गया ताकि इसे भरकर व्यापारी जीएसटी का भुगतान कर सकें।

एक मार्च 2018 तक जीएसटी के तहत 1.03 करोड़ असेसी पंजीकृत हैं जिसमें से लगभग 82 लाख करदाताओं के लिए हर माह जीएसटीआर-3बी भरना अनिवार्य है। शेष करीब 17.68 लाख असेसी ने जीएसटी कंपोजीशन स्कीम का चुनाव किया है।