50-50 हजार रुपए के बेल बांड पर अदालत ने दिए जमानत के आदेश

खबरें अभी तक। पिछले साल अगस्त में पंचकूला में हुए उपद्रव के बाद चंडीगढ़ में प्रवेश करते समय पकड़े गए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के 6 कमांडो में से 2 की जमानत याचिका ए.डी.जे. कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंजूर कर ली। अदालत ने कमांडो मनिंदर और धर्मेंद्र को 50-50 हजार रुपए के बेल बांड पर जमानत के आदेश दिए, जबकि इससे पहले दोनों की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज की जा चुकी थी। मनीमाजरा थाना पुलिस ने 25 अगस्त 2017 को राम रहीम के एक जिप्सी ड्राइवर और पांच कमांडो को चंडीगढ़ में प्रवेश करते समय पिस्टल, कारतूस और पेट्रोल की कैनियों के साथ गिरफ्तार किया था।

जमानत याचिका में मनिंदर और धर्मेंद्र की ओर से कहा गया था कि उन्हें पुलिस ने केस में फंसाया है। वह पंचकूला से सिरसा की ओर जा रहे थे और गलती से चंडीगढ़ में प्रवेश कर गए। साथ ही कहा कि उन्होंने कोई भी हिंसक वारदात नहीं की है। न चंडीगढ़ में और न ही पंचकूला में। उनके खिलाफ पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इस आधार पर उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। वहीं पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में डेरा प्रमुख राम रहीम को यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद डेरा समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया था। उपद्रव के बाद पुलिस के लाठीचार्ज और जवाबी कार्रवाई के बाद लोग तितर-बितर हो गए थे। वहीं डेरा प्रमुख के कारों के काफिले के साथ आए पांच कमांडो और एक जिप्सी ड्राइवर को मनीमाजरा थाना पुलिस ने चंडीगढ़ में प्रवेश करते समय हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इनके पास से एक पिस्टल, 25 कारतूस, पैट्रोल की कैनी बरामद हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों में जिप्सी ड्राइवर रंजीत, धर्मेंद्र, अनूप, सुखविंदर, मनिंदर और कृष्णपाल शामिल थे।