देश में बिना ISI मार्क वाले हेल्मेट्स की बिक्री होगी बैन, कानून तोड़ने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

रोड ऐक्सिडेंट्स की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने देश में ISI हेल्मेट को लेकर सख्त कदम उठाया है। अब देश में इस साल के अंत तक बिना ISI मार्क हेल्मेट बेचना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसके लिए सरकार ने सभी हेल्मेट बनाने वाली कंपनियों के लिए BIS(ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स) से भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप सर्टिफिकेशन हासिल करना अनिवार्य कर दिया है।

BIS ने सुप्रीम कोर्ट पैनल को सड़क सुरक्षा को इन्फॉर्म किया है कि वह अपनी प्रक्रिया को 6 महीनों में पूरा कर लेगा। वही इस मौके पर नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने एक मोबाइल ऐप, टोल फ्री नंबर और ड्राइवर ट्रेनिंग स्कीम को लॉन्च किया ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर नजर रखी जा सके।

अगर कोई बिना ISI मार्क वाला हेलमेट का इस्तेमाल करेगा तो उस पर हाई पेनल्टी चार्ज की जाएगी। बिना ISI मार्क हेलमेट पहन कर टू-व्हीलर चलाना या पीछे बैठना भी चालान का नियम है। राइडर हाफ हेलमेट पहन सकते हैं लेकिन वो ISI मार्क वाले हों। BIS के मानकों के अनुसार, बिना आईएसआई मार्क वाले हेल्मेट अवैध हैं।

हमेशा ओरिजिनल और ISI मार्क वाले हेमलेट ही पहनना चाइये। आप एक 50 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत वाली बाइक तो आराम से खरीद लेते हैं लेकिन जो सबसे जरूरी है असली ISI मार्क वाला हेलमेट उसे हे खरीदने में आप लापरवाही करने लगते हैं और रोड साइड बिकने वाले लोकल और घटिया हेलमेट खरीद लेते हैं, जरा सोचिये क्या यह सही हैं?