सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से हाई कोर्ट जाने को कहा

खबरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आइएनएक्स मामले में याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उन्हें अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से कार्ति का मामला उचित पीठ को देने को कहा, ताकि इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने छह मार्च को इस मामले में कार्ति को किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था। कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि सीबीआइ द्वारा 15 मई, 2017 को दर्ज प्राथमिकी से इतर किसी प्रकार की जांच करने का प्रवर्तन निदेशालय को अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन और इस मामले की सारी कार्रवाई निरस्त करने का भी अनुरोध न्यायालय से किया था।

बता दें कि कार्ति ने अपनी याचिका में आइएनएक्स मीडिया मामले में उसके खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद करने की मांग की गई है। कार्ति ने समन को यह कहकर चुनौती दी है कि ईडी को सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के आधार पर इस तरह का नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। याचिका में कार्ति की ओर से कहा गया है कि ईडी और सीबीआइ ने इस मामले में अभी तक उनसे जो भी पूछताछ की है, वह मसला एफआइआर में दर्ज ही नहीं है। इस मामले में कार्ति चिदंबरम की ओर से केस वरिष्ठ कांग्रेस नेता व वकील कपिल सिब्बल लड़ेंगे।