गुरुग्राम छात्र मर्डर केस: आरोपी ने HC से मांगी जमानत, याचिका पर 8 मार्च को सुनवाई

खबरें अभी तक। गुरुग्राम स्कूल में मासूम प्रिंस मर्डर केस के आरोपी छात्र की जमानत पर हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं देते हुए मामले की सुनवाई 8 मार्च तक टाल दी है। इससे पहले उसकी जमानत याचिका गुरुग्राम कोर्ट से खारिज हो चुकी है जिसे लेकर दायर पुनर्विचार याचिका में 15 दिसम्बर, 2017 के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, गुरुग्राम तथा उस फैसले के खिलाफ एडिशनल सेशंस जज के 8 जनवरी, 2018 के फैसले को चुनौती दी गई है। दोनों फैसलों में नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।

एडिशनल सेशंस जज ने अपीलकर्त्ता पर 21 हजार रुपए की कॉस्ट भी डाली थी। पुलिस थाना भोंडसी में 8 सितम्बर, 2017 को यह केस दर्ज कि या गया था। वहीं, मामले में सी.बी.आई. ने अलग से केस दर्ज किया था जिसमें नाबालिग स्टूडेंट को वारदात का मुख्यारोपी बताया गया था। हत्या, आर्म्स एक्ट व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सहित पोक्सो के तहत यह केस दर्ज हुआ था।

उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के एक स्कूल में दूसरी कक्षा में पड़ने वाले 7 वर्षीय छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। शुरूआत में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर को आरोपी बताया था। जिसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने स्कूल के ही एक स्टूडेंट को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई।

स्टूडेंट ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने ही बच्चे की हत्या की थी। जिसके बाद कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। आरोपी के परिजनों ने जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड में 2 बार जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन दोनों बार ही जस्टिस बोर्ड ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया था।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी के मामले को संगीन बताया था। वहीं इस मामले की सुनवाई वयस्क आरोपी के रुप में करने की स्वीकृति देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय भेज दिया गया था।