हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका,साध्वी देवा ठाकुर की बढ़ी मुश्किलें

 खबरें अभी तक। करनाल में एक विवाह समारोह में डांस फ्लोर पर अपने साथियों के साथ चढ़ फायरिंग करने वाली साध्वी देवा ठाकुर व उसके साथियों की हत्या के केस में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साध्वी देवा ठाकुर देवा इंडिया फाऊंडेशन चलाती है।

उनका करनाल में आश्रम है। साध्वी सहित अन्य आरोपियों पर हत्या, हत्या प्रयास, लापरवाही से जान लेना, किसी की जान को खतरे में डाल चोट पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में करनाल पुलिस थाने में 15 नवम्बर, 2016 को केस दर्ज हुआ था। इसी केस में ठाकुर सहित अन्य आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका के रूप में सम्बंधित मांग एक छूट है, न कि हक।

आरोपों की गम्भीरता व जिस प्रकार अपराध को अंजाम देने के आरोप हैं, उसे देखते हुए यह पूर्व गिरफ्तारी जमानत का केस नहीं बनता। केस की जांच को इसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना बनता है।

ऐसे में आरोपियों की तीनों जमानत याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यह साफ नहीं है कि शिकायतकर्त्ता के बयानों के आधार पर जांच एजेंसी गहन जांच कर रही है या नहीं। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जरूरत हो तो सम्बंधित कोर्ट के समक्ष आगामी जांच के लिए उचित अर्जी भी दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

डांस फ्लोर पर हथियार ले जाने से मना किया तो की फायरिंग

विरेंद्र मेहता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। घटना वाले दिन वह अपनी पत्नी के साथ सावित्री लांज में विवाह समारोह में शामिल होने गया था। इस दौरान साध्वी देवा ठाकुर अपने 5-6 साथियों के साथ हथियारों समेत आई। समारोह के बाद साध्वी डांसिंग फ्लोर पर गई व डिस्क जॉकी को पसंदीदा गाना लगाने को कहा व डांस शुरू कर दिया। इन्हें हथियार ले जाने से मना किया, ताकि कोई घटना न घट जाए मगर वह नहीं मानें। शिकायतकत्र्ता ने इन्हें नीचे उतरने को कहा। इतने में साध्वी ने पर्स से रिवाल्वर निकाल हवाई और शिकायतकर्त्ता की ओर फायर किया। उसने साथियों को कहा कि शिकायतकर्त्ता को सबक सिखाएं। ऐसे में उसके साथियों ने भी शिकायतकर्त्ता की ओर फायर किए। एक गोली शिकायतकर्त्ता की पत्नी वर्षा को लग गई व वह गिर गई अौर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।