गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी पर SC ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

दुष्कर्म के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट प्रजापति की जमानत अर्जी पर 16 मार्च को सुनवाई करेगा।

गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार में मंत्री थे जब उन पर एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। प्रजापति पिछले वर्ष मार्च से जेल में हैं। प्रजापति के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और उसने सुप्रीम कोर्ट में स्वयं को आरोपमुक्त घोषित करने की भी याचिका दाखिल कर रखी है जो पहले से लंबित है। अब उसके साथ ही उसने जमानत अर्जी भी दाखिल की है।

शुक्रवार को प्रजापति की जमानत अर्जी पर बहस करते हुए उनके वकील ने कहा कि प्रजापति पिछले एक साल से जेल में है। उसे जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद अर्जी का जवाब दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

प्रदेश सरकार की ओर से पहले से मौजूद एडीशनल एडवोकेट जनरल एश्वर्या भाटी ने राज्य सरकार की ओर से नोटिस स्वीकार किया। कोर्ट प्रजापति की जमानत अर्जी को भी आरोपमुक्त करने की याचिका के साथ ही 16 मार्च को सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया।