अफीम तस्करी के आरोप में शख्स को 10 साल की जेल की सजा, 1 लाख जुर्माना

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में एक विशेष अदालत ने तस्करी के लिए दोषी व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील पी एन मालाकर ने बताया, कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने कल राजस्थान के निवासी विष्णु कुमार माली को अफीम की तस्करी के लिए सजा सुनाई।

अदालत ने माली पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही यह भी कहा गया कि जुर्माने का भुगतान ना कर पाने की स्थिति में विष्णु कुमार को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगलती पड़ेगी। बताया जाता है कि माली को 18 जून 2017 को माचपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के पास घोगाटपुर से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने बताया कि माली के वाहन से लगभग 225 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने इसकी गहन खोज-पड़ताल जारी कर दी थी। जांच के बाद माली को गिरफ्तार किया गया था जबकि वाहन में सवार अन्य भागने में कामयाब रहे थे। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्स्टान्स (एनडीपीएस) एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।