चिट फंड अधिनियम में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी

कैबिनेट ने आज चिट फंड्स एक्ट में संशोधनों को मंजूरी दे दी है ताकि क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास किया जा सके और निवेशकों को अधिक वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें। आधिकारिक रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल ने चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 को संसद में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह चिट फंड सेक्टर के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है और साथ ही इसका उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है जिसका सामाना उद्योग काफी समय से कर रहे हैं, ताकि अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिक से अधिक वित्तीय पहुंच को मजबूत किया जा सके। इन्हीं उद्देश्य के लिए, चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन किया जाएगा।

रिलीज के मुताबिक इस बिल में चिट फंड अधिनियम तैयार करते समय 1982 में लगाई गई 100 रुपए की सीमा (सीलिंग) को भी हटाने के लिए अधिनियम की धारा में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि अब इसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। राज्य सरकारों ने भी सीलिंग को निर्धारित करने और इसे समय-समय पर बढ़ाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव रखा है।